पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
अधिग्रहण तिथि :
संस्थापन की तारीख :
Financial Statements -
Director List
Commissioned
टीबीसीबी सहायक कंपनियाँ
Annual Report - PBTL_AR_0.pdf (28 MB)
PBTL_4.pdf (26.96 MB)
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 तथा इसके सहपाठ्य केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पारेषण लाइसेंस व अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2009 के तहत आरई जेनकोस की कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए भुज-II सबस्टेशन पर एसटीएम-16 क्षमता के अतिरिक्त एफओटीई का संचार प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (जो पहले भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था ) को “विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड” के माध्यम से पृथक पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
आरटीएम मोड के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
- क) 765केवी (1x330एमवीएR) और 420केवी (125 एमवीए) बस रिएक्टर के साथ 2x1500एमवीए (765/400केवी), 4x500एमवीए 400/220केवी) भुज-II पीएस (जीआईएस) की स्थापना
- ख) भुज पीएस - लाकडिया पीएस 765 केवी डी/सी लाइन का पुन: विन्यासन ताकि भुज-II- लाकडिया 765 केवी डी/सी लाइन के साथ-साथ भुज- भुज-II 765 केवी डी/सी लाइन की स्थापना की जा सके।
- ग) भुज-II-लाकडिया 765 केवी डी/सी लाइन (2X240 एमवीएआर, 765 केवी 400 ओम एनजीआर) पर भुज-II पीएस छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1X240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर; 765 केवी रिएक्टर बे‐2; 1X80 एमवीएआर), 765 केवी, 1‐पीएच स्विचेबल लाइन रिएक्टर (अतिरिक्त इकाई) भुज-II छोर पर)