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भौतिक यानी फिजिकल रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले शेयरधारकों को नोटिस

भौतिक यानी फिजिकल रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले शेयरधारकों को नोटिस

सेबी ने दिनांक 03 नवंबर 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 एवं दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक यानी फिजिकल रूप में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले शेयरधारकों के द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, जिन फोलियो में उद्धृत दस्तावेज/विवरण आदि में से कोई एक 01अप्रैल, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट – केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('केफिन') द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

उक्त परिपत्रों के संदर्भ में, दिनांक 1 जनवरी, 2022 से केफिन किसी भी सेवा अनुरोध या शेयरधारक (दावेदारों) से प्राप्त शिकायतों पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि इससे संबंधित पैन, केवाईसी और नामांकन दस्तावेज / विवरण आदि प्राप्त नहीं हो जाते।

भौतिक यानी फिजिकल रूप में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले सभी शेयरधारक जिन्होंने निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं :

उनसे निम्नलिखित पते पर केफिन को विधिवत पूर्ण किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजने का अनुरोध किया जाता है :

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32
फाईनैंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरंगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032
टोल-फ्री नंबर : 1800-309-4001

इसके अतिरिक्त, शेयरधारक

 

ईमेल आईडी पर केफिन के साथ पंजीकृत अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से ई-हस्ताक्षरित फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज/विवरण जमा कर सकते हैं।

यदि पैन और आधार को पहले लिंक नहीं किया गया है तो कृपया अपने फोलियो को फ्रीज होने से बचाने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2022 तक या फिर सीबीडीटी द्वारा बताए गए किसी अन्य तिथि तक इन्हें निश्चित रूप से लिंक करें, क्योंकि यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अनिवार्य बना दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि 31 दिसंबर, 2025 के बाद, फ्रीज हुए फोलियो को आरटीए/ कंपनी द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

इसके अलावा, सेबी ने दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/ 2022/8 के माध्यम से डुप्लीकेट प्रमाण पत्र और अन्य सेवा अनुरोधों को जारी करने हेतु केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना अनिवार्य कर दिया है। प्रतिभूति धारक/दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर -4 उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों/विवरणों के साथ जमा करेगा। (फॉर्म नंबर ISR-4 के लिए यहां क्लिक करें)

इस संबंध में किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए आप हमारे आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

कृते पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हस्ता /-
मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी