Skip to main content
Loading

RTI Home

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

  • अधिकारियों (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) और अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
  • नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां एवं कर्तव्य प्राप्त एवं प्रयोग किए जाते हैं तथा कार्य आवंटन किया जाता है

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी के संघ के ज्ञापन एवं संघ के अंतर्नियम, कार्य और खरीद नीति एवं प्रक्रिया (डब्ल्यूपीपीपी), शक्तियों का प्रत्यायोजन, प्रचालन प्रक्रियाओं, निगम की आचार संहिता के नियमों के प्रावधानों के अनुसार हैं।

कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी का व्यवसाय सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक डीपीई/11(2)/97-वित्त दिनांक 22 जुलाई 1997 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 179 और 180 के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड, समय-समय पर, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक को कुछ समय के लिए ऐसी शक्तियां सौंप और प्रदान कर सकता है जो वे उचित समझें और प्रदान कर सकें। ऐसी शक्तियां ऐसे समय के लिए और ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनो के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसे प्रतिबंधों के साथ प्रयोग की जाएंगी जो वे समीचीन समझ सकते हैं और समय-समय पर ऐसी सभी या किसी भी शक्ति को रद्द, वापस, बदल या बदल सकते हैं।

https://www.powergrid.in/memorandum-and-articles-association

https://dpe.gov.in/sites/default/files/power.pdf External Link

https://www.powergrid.in/wppp

POWERGRIDs Code of Conduct for Board Member (352.44 KB) PDF

POWERGRID Code of Conduct for Senior Management (332.76 KB) PDF

RTI Order
2