पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 और 79 के अंतर्गत तथा दिनांक 02.11.2020 के ट्रांसमिशन सेवा अनुबंध (TSA) के अनुच्छेद 11 और 12 के साथ पढ़े जाने पर दायर याचिका, जिसमें POWERGRID अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (PASTL) से संबंधित फोर्स मेज्योर घटनाओं और कानून में परिवर्तन की घटनाओं के कारण समय की अधिकता की क्षमा याचना एवं निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (Scheduled COD) के विस्तार तथा लागत में वृद्धि के लिए राहत एवं इसके परिणामस्वरूप वार्षिक गैर-वृद्धिशील ट्रांसमिशन शुल्क में वृद्धि की मांग की गई है।
- क) सीकर-II - अलीगढ़ 765 केवी डी/सी लाइन
- ख) सीकर-II - अलीगढ़ (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के लिए सीकर-II पर दो 765 केवी लाइन बे
765 केवी लाइन बे - 2* (सीकर- II एस/एस)
- ग) सीकर-II - अलीगढ़ (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर
330एमवीएr, 765 केवी रिएक्टर- 4 (सीकर-II और अलीगढ़ में प्रत्येक पर 2 रिएक्टर)
765 केवी रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण - 4 (सीकर-II और अलीगढ़ में प्रत्येक पर 2 स्विचिंग उपकरण)
110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच रिएक्टर (अतिरिक्त इकाई)
