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लाभांश भुगतान के संबंध में शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दिनांक 18 नवंबर, 2025 को अधिसूचित सेबी एलओडीआर (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 के माध्यम से पेश किए गए सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर") में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, मुख्य मूल्य पर देय वारंट या चेक' जारी करने से संबंधित प्रावधानों को सेबी एलओडीआर के विनियमन 12 और अनुसूची I से हटा दिया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, अब से, लाभांश भुगतान करने के लिए कंपनी द्वारा ऐसा कोई मुख्य मूल्य पर देय वारंट/चेक' जारी नहीं किया जाएगा और लाभांश के भुगतान के लिए सेबी एलओडीआर की अनुसूची I के तहत निर्दिष्ट भुगतान सुविधा के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग किया जाएगा।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आईएफएससी सहित उनके अद्यतन बैंक खाते के विवरण, अभौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं, या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं।

किसी भी जानकारी के लिए, शेयरधारक कंपनी से investors[at]powergrid[dot]in या RTA से einward[dot]ris[at]kfintech[dot]com पर संपर्क कर सकते हैं।