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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पावरग्रिड में अपनाई गई प्रक्रिया

परिचय:

  1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) भारत की संसद द्वारा "नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए" अधिनियमित एक कानून है। सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर, 2005 में पूरी तरह से लागू हो गया है ताकि भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के तहत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
  1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक "सार्वजनिक प्राधिकारी" से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसका उत्तर शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर देना आवश्यक है।
  1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। पावरग्रिड ने कॉरपोरेट सेंटर और सभी क्षेत्रों में पावरग्रिड और उसकी सहायक कंपनियों के लिए सीपीआईओ को नामित किया है। संबंधित सीपीआईओ उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

आरटीआई के तहत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. ऑनलाइन या डाक के माध्यम से कोई भी आरटीआई आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई करता है और उसे संबंधित सीपीआईओ को भेज देता है। सीपीआईओ आगे संबंधित विभागों के पीआईओ से इनपुट/जानकारी मांगता है।
  1. ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर, संबंधित विभाग इनपुट को, जहां तक संभव हो, उस रूप में, जिस रूप में वह मांगा गया है, सीपीआईओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रेषित करता है।
  1. यदि मांगी गई जानकारी पावरग्रिड में अन्य सीपीआईओ से संबंधित पाई जाती है, तो ऐसे आवेदन को अनुरोधकर्ता को सीधे जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित सीपीआईओ को तुरंत भेज दिया जाता है।
  1. यदि मांगी गई जानकारी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के डोमेन से संबंधित पाई जाती है, तो ऐसे आवेदन को आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अनुरोधकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तुरंत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  1. यदि किसी आरटीआई के खिलाफ कोई अपील ऑनलाइन या डाक से प्राप्त होती है, तो नोडल कार्यालय उस पर कार्रवाई करता है और उसे संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को भेज देता है।
  1. आरटीआई से संबंधित प्रकाशन/अपडेट और जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:
RTI Order
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